Farmer Scheme
संरक्षित खेती पर 90% तक सब्सिडी
- सरकार अलग-अलग घटकों पर वर्ग अनुसार भिन्न-भिन्न अनुदान दे रही है।
1. संरक्षित खेती (पोली हाउस/ नेट हाउस/ वाक इन टनल): अनुदान 65% प्रति वर्ग मीटर (फरीदाबाद, कैथल, रेवाडी)
- अनुसूचित जाति के किसानो के लिए संरक्षित खेती (पोली हाउस/ नेट हाउस/ वाक इन टनल): अनुदान 90% प्रति वर्ग मीटर (भिवानी, हिसार, कैथल, सिरसा जिलों में लागू)
2. संरक्षित संरचनाओं के अंदर उगाए जाने वाले उच्च मूल्य सब्जियों हेतु प्रति (वर्ग मीटर): 50% से 90% तक अनुदान उपलब्ध (फरीदाबाद, रेवाड़ी, अम्बाला, जींद, करनाल, हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल)
- अनुसूचित वर्ग हेतु संरक्षित संरचनाओं के अंदर उगाए जाने वाले उच्च मूल्य सब्जियों पर अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, सिरसा और पलवल जिलों में 90% तक अनुदान उपलब्ध है|
3. प्लास्टिक टनल: 50% अनुदान - अनुमानित लागत प्रति (हेक्टेयर) 60 रु. प्रति वर्ग मीटर| प्रति किसान अधिकतम क्षेत्र 1 हेक्टेयर तक लाभ देय है|
- नुह, पंचकुला, भिवानी को छोड़कर अन्य सभी जिलो में योजना लागु|
4. प्लास्टिक मल्चिंग: 50% अनुदान - अनुमानित लागत प्रति (हेक्टेयर) 32,000 रु.| एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ प्राप्त कर सकता है|
- नुह, पंचकुला, चरखी दादरी को छोड़कर अन्य सभी जिलो में योजना लागु|
5. पक्षी या ओले विरोधी नेट: 50% अनुदान पर उपलब्ध| योजना सिर्फ रेवाड़ी जिले में लागु|